लालड़ू। लालड़ू में गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने ट्रक चालक मुख्तियार सिंह के खिलाफ एफआईआर नंबर 211 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 में मामला दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 6 अक्टूबर की रात सूचना मिली थी कि आरोपी ट्रक नंबर PB-10FV-5199 में लुधियाना के चीमा चौक स्थित अरुण गैस एजेंसी से बिना बिल और सील के भरे सिलेंडर लाकर लालड़ू में कथित तौर पर महंगे दामों पर बेचता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि सिलेंडरों की सप्लाई किन परिस्थितियों में हुई और क्या इस मामले में गैस एजेंसी या अन्य लोगों की कोई भूमिका थी? एजेंसी की संभावित मिलीभगत के आरोपों की भी जांच होनी चाहिए और अनियमितता साबित होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सबसे अहम सवाल सिलेंडरों की सुरक्षा का है। यदि सिलेंडरों की सील या सुरक्षा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी थी, तो क्या गैस रिसाव, आग या विस्फोट जैसी घटना का खतरा पैदा हो सकता था? पुलिस और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सिलेंडरों के स्रोत, बिलिंग और सुरक्षा मानकों की जांच करनी चाहिए।
फिलहाल जांच जारी है। अब देखना होगा कि मामला केवल ट्रक चालक तक सीमित रहता है या जांच में अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने आती है।