हरियाणा सिंचाई भवन के सामने प्रदेश के ठेकेदारों ने दिया धरना
जीएसटी में 12 प्रतिसत से 18 प्रतिसत के प्रभाव परिवर्तन के कारण भुगतान से नाराज ठेकेदारो ने सौपा ज्ञापन
पंचकूला। पंचकूला सेक्टर 5 स्थित सिंचाई भवन जल संसाधन भवन के सामने हरियाणा सिंचाई ठेकेदार संघ का धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा के २२ जिलों से आये ठेकेदारो ने जीएसटी अधिसूचना को लेकर चिफ इंजिनियर राकेश चौहान के नाम एक ज्ञापन सौपा है। ठेकेदारों ने ज्ञापन में निर्माण कार्यों/परियोजनाओं के लिए दिनांक 18.07.2022 की अधिसूचना के माध्यम से जीएसटी में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के प्रभाव परिवर्तन के कारण भुगतान जारी करने के विषय में मांग की है।
ठेकेदारों ने कहा सभी हरियाणा सिंचाई ठेकेदार संघ आपके अच्छे कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि हाल ही में जीएसटी अधिसूचना के कारण 18.07.2022 से पहले हस्ताक्षरित निविदाओं, कार्यों, अनुबंधों/परियोजनाओं में दर वृद्धि के प्रभाव पर विचार करने के लिए दरों में 1८ प्रतिशत के बजाय 1२ प्रतिशत से परिवर्तन करें।
ज्ञापन में ठेकेदारों ने मांग की हमें (ठेकेदार) सेवा प्रदाता स्वीकार करते हैं तो हम जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि जीएसटी नियम के अनुसार सेवा प्रदाता जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि केवल अंतिम उपभोक्ता जीएसटी भुगतान के लिए उत्तरदायी है ठेकेदार अंतिम उपभोक्ता नहीं है विभाग अंतिम उपभोक्ता है क्योंकि नहर और सडक़ों का सारा लाभ सरकार को जाता है। कोषागार और हम अनुरोध करते हैं कि आप करों के बिना निविदा बुलाएं और जब आप उस समय भुगतान करते हैं तो आप जीएसटी के साथ भुगतान करते हैं जो लागू थे। ज्ञापन में कहा, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जीएसटी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि को या उससे पहले जीएसटी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी जीएसटी दर में परिवर्तन के कारण प्रस्तावित समायोजन जीएसटी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि से पहले जीएसटी की दर में परिवर्तन किया जा सकता है। चल रहे कार्यों, अनुबंध, निविदाओं/परियोजनाओं में जीएसटी वृद्धि को वृद्धि राशि के रूप में मानते हुए कार्य अनुबंध/सामान्य बोली के विभिन्न खंड के तहत भुगतान की गई वृद्धि की राशि पर समायोजित करें। साथ ही उस निवेदन पर विचार करने का अनुरोध करें कि त्रस्ञ्ज प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि यानी 18.07.2022 को या उससे पहले दिए गए कार्य अनुबंधों पर त्रस्ञ्ज के तहत ञ्जष्ठस् की कटौती के लिए इस समायोज्य राशि से ञ्जष्ठस् नहीं काटा जाएगा। हम, ऑल हरियाणा इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आपसे अनुरोध करते हैं कि एचएसआर में बदलाव से पहले अतिरिक्त जीएसटी लागू न करें क्योंकि हरियाणा एचएसआर के सभी मदों पर 12त्न जीएसटी के आधार पर बनाया गया है, जीएसटी दरों में भारी भिन्नता है जैसे कि सीमेंट 28त्न स्टील 18त्न सीसा त्रस्ञ्ज के अनुसार पृथ्वी 18त्न श्रम 18त्न। अत: आपसे अनुरोध है कि सभी वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के आधार पर बने एचएसआर को 18त्न जीएसटी या 28त्न जीएसटी। हम, अखिल हरियाणा सिंचाई ठेकेदार संघ आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा भुगतान साप्ताहिक आधार पर करें और पिछला भुगतान करें जो पिछले छह महीनों से काम में वृद्धि के कारण रुका हुआ था। हम दोषपूर्ण नहीं हैं हमने साइट पर कार्य को उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अनुसार निष्पादित किया है, इस मामले में हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पिछले और वर्तमान भुगतान करें यदि आप हमारा भुगतान नहीं करते हैं तो हम सभी प्रगतिशील कार्यों/परियोजनाओं को रोक देंगे, हमारे पास कार्यों/परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं है और कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार के महानिदेशक ने पहले ही अपने अच्छे कार्यालय द्वारा दिए गए सभी अनुबंधों के लिए कार्य अनुबंध के आउटपुट पर जीएसटी के संबंध में उपरोक्त कारकों पर विचार करते हुए दिनांक 30.09.2022 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया है। 12त्न से 18त्न की दर में परिवर्तन की जीएसटी अधिसूचना के बाद देश भर में मौजूदा कार्य ठेकेदारों के साथ निविदाएं, परियोजनाएं/अनुबंध, इसकी एक प्रति आपके अवलोकन के लिए संलग्न की गई है। इसके अलावा, इसी तरह के आधार पर, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, सर्कुलर असर क्रद्गद्घ. सं. हृ॥ढ्ढष्ठष्टरु/स्न&्र/॥क्त/त्रस्ञ्ज इश्यू/2022-23/द्ग_182239/स्नद्बठ्ठ-303 दिनांक 26 सितंबर 2022 को अनुबंध मूल्य में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए अधिसूचना जारी की गई, यानी त्रस्ञ्ज को छोडक़र अनुबंध मूल्य में 6त्न की वृद्धि। उसी की एक प्रति आपके संदर्भ और विचार के लिए संलग्न की गई है।