पंचकूला। अमर शर्मा। गोदी और सरकार के तलवे चाटने वाली मीडिया आप को यह खबर नही दिखा सकती फिर भी जान हथेली पर रख आप को खबर दिखा रहे क्या पता कल को पुलिस क्या आरोप लगा कर सलाखों के पिछे भेज दे। पंचकूला पुलिस हर रोज प्रैस नोट जारी कर अपनी पीठ थपथपा लेती है गोदी मीडिया प्रमुखता से उसी प्रैस नोट दिखाते और चापते है।
मामले को जानते है…
1 दिसम्बर 2022 को पंचकूला के सेक्टर ७ थाने एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें सेक्टर-7 के सरकारी स्कूल के पिटीआई टीचर व स्कूल प्रिसिंपल पर स्कूल बच्चों के साथ मारपीट और जातीसूचक शब्द करने का आरोप लगे थे। पुलिस ने मामले में 323 सेक्शन 3
एसएसी/एसटी एक्ट १९८९ मामला दर्ज किया। कुछ दिन बाद स्कूल के पीटीआई टीचर को सपेन्ड कर दिया गया। उसके कुछ दिन बितने के बाद पुलिस ने पीटीआई टीचर को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन वही उसकी विपरित स्कूल के पिसिंपल लता सैनी को पंचकूला पुलिस वीआईपी ट्रीटमैंट देती दे रही न तो लता सैनी को गिरफ्तार किया और न ही उन्हे स्कूल से संपेन्ड किया गया। यहा तक हरियाणा के शिक्षा मंत्री कवरपाल गुजर ने इस मामले में सज्ञान लेने का आश्वासन दिया था। स्कूल प्रिसिंपल लता सैनी ने जिला अदालत में जमानत अर्जी लगाई लेकिन जिला अदालत ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया।
उसके बाद भी पंचकूला पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की जबकी इस मामले में जांच अधिकारी पंचकूला सेक्टर 5 के एसीपी सुरेन्द्र यादव है। जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद स्कूल प्रिसिंपल लता सैनी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है जिसकी सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। स्कूल प्रिसिंपल लता सैनी की रसूख का जवाब नहीं।
हाईकोर्ट ने न तो स्कूल प्रिसिंपल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई और न ही जमानत दी है लेकिन स्कूल प्रिसिंपल पिछले दो तीन से हर रोज स्कूल आ रही है। जिन बच्चों ने स्कूल प्रिसिंपल के खिलाफ शिकायत दी थी उन्ही बच्चों को अब शिकायत वापिस लेने को मजबूर भी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता बच्चों के परिजन कई बार एसीपी सुरेन्द्र यादव को फोन पर जानकारी दी है कि स्कूल प्रिसिंपल स्कूल में मौजूद है लेकिन एसीपी सुरेन्द्र यादव बात तो टालमटोल कर देते है।