अम्बाला. पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री जशनदीप सिहँ रंधावा ने आगामी 03 जुलाई 2023 से सावन महीने की शुरूआत के साथ ही कावड़ यात्रा शुरू होने एवम डाक कावड़ 12 जुलाई 2023 से प्रारम्भ होने को मध्यनज़र रखते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा, कानुन एंव व्यवस्था बनाए रखने, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, यातायात को सुचारु रुप से चलाने, कांवड़ शिविरों के लिए निर्धारित स्थान तय करने हेतू सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों व प्रबन्धक थाना को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वह थानाधिकार क्षेत्रों में कावंड़ यात्रा के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा प्रबन्ध करवाने के जिम्मेवार होंगेंः-

1. आयोजकों द्वारा कांवड़ शिविर का आयोजन उपायुक्त अम्बााला से अनुमति लेकर ही किया जाएगा।
2. कांवड़ शिविर अथवा किसी प्रकार का कोई भण्डारा सड़क से केवल बांई तरफ ही 100 गज की दूरी पर लगा हो। ताकि श्वििर में आने वाले कावंड़ियों को सड़क पार न करनी पड़े, जिससे किसी अप्रिय दुर्घटना के घटने से बचा जा सके।
3. कांवड़ शिविर में लगने वाला पण्डाल/टैन्ट एंव शामियाना अग्निरोधक कपड़े से बना हो।
4. कांवड़ शिविर में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यन्त्रों का प्रबन्ध किया गया हो।
5. कांवड़ शिविर में बिजली की फीटिंग कन्डयूट पाईप से की गई हो, सभी तारें/पाईप विघुत प्रतिरोधक टेप द्वारा जुड़ें हों। आयोजक बिजली विभाग से अस्थाई कनैक्शन लेगें या जरनेटर का प्रबन्ध करेंगें। अवैध तौर पर कुण्डी लगाकर बिजली का प्रयोग नहीं करेगें।
6. आयोजक कांवड़ शिविर के आसपास अपने स्तर पर आवश्यक्तानुसार बैरिगेंटिंग करगें।
7. कांवड़ शिविर में आवश्यक्तानुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगवाएगें।
8. कावंड शिविर के आसपास सुरक्षा व सफाई का उचित प्रबन्ध आयोजक अपने स्तर पर करेंगें।
9. लाउड स्पीकर/डी0जे0 का प्रयोग सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों की पालना करते हुए धीमी गति से करेगें।
10. कांवड़ शिविर में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक व स्कूल/शिक्षण संस्थानों के आसपास लाऊड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी।
11. प्रत्येक कांवड़ियें को अपना पहचान पत्र साथ लेकर चलना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी कांवड़िये को त्रिशुल/भाला व ऐसी कोई वस्तु जिसका हथियार के रुप में प्रयोग किया जा सके अपने साथ लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।
13. असभ्य गानों व डांस आदी का प्रदर्शन नहीं करेंगें।
14. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर आयोजक प्राईवेट सुरक्षा गार्द तैनात करेंगें।
15. किसी भी तरह से यातायात को बाधित नहीं होने देंगें।
16. प्रोग्राम का आयोजन दिए गए स्थान, समय, दिन अनुसार ही किया जाएगा।
17. कांवड़ शिविर के आसपास बम्ब पटाखें का उपयोग नहीं किया जाएगा।
18. कावंड शिविर में महिलाओं व पुरुषों के रुकने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए।
19. कांवड शिविर में आने वाले वाहनों को खड़ा करने के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए।
20. आयोजक कांवड़ शिविर ऐसे स्थान पर लागाएगें जहाँ पर किसी भी जाति विशेष को कांवड़ शिविर लगाने में कोई आपत्ति न हो।
21. आयोजक कांवड़ शिविर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेंगें।
22. आयोजक कावड़ शिविर में किसी प्रकार के नशीले पदार्थ कर सेवन नहीं करने देंगें।
23. स्थानीय पुलिस/सीविल प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे व कावड़ यात्रा क दौरान शांति, कानून एंव व्यवस्था तथा यातायात प्रबन्ध करने में सहयोग करेंगें।

पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि कांवड यात्रा के दौरान कानून एवम व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सहयोग करें। कांवड यात्रा के दौरान वाहनों द्वारा या पैदल मार्च कर रहे कांवड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इनके पास से वाहन गुजारते समय उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और यातायात के नियमों की पालना करें।

विशेष पुलिस अधिकारी के 11 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 4 को

एक वर्ष की नियम अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में हरियाणा राज्य में सहायक बल स्थापित करने के लिए एक तय मानदेय जैसा कि नीचे दर्शाया गया है हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों को अम्बाला में माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय के पत्र-क्रमाक 6816-45/ई-(।।)-1 दिनांक  07/06/2016, 11213-28/ई-(।।)-1 दिनांक  30/08/2016, 11556-59/ई-(।।)-1 दिनांक  01/09/2016 के अनुसार निर्धारित किए गए निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर लिया जाएगा:-
1 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है और उन्हें अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से नहीं हटाया गया हो, पात्र होंगे।
2 इस तरह के पात्र स्वयँ सेवक, हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाही व सेवानिवृत सैनिक केवल एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मासिक मानदेय पर रखे जाएगें। यह राशि विशेष पुलिस अधिकारी को नकद न देकर उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।
3 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो व उनकी शैक्षणिक योग्यता 10़2 होनी अनिवार्य है।
4 इस सहायक बल के सदस्यों व सेवानिवृत सैनिक को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा लेकिन यह ध्यान में रखा जाएगा कि उनके नजदीक पुलिस थानों जो उनके निवास स्थान के नजदीक हों में तैनात किया जाएगा। यद्यपि जो इच्छुक होगें उन्हें अन्य जिलों में भी तैनात किया जा सकता है।
5 इस सहायक बल के सदस्यों को भर्ती के समय दो जोड़े वर्दी, एक जोड़े जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से सम्बन्धित वस्तुओं के लिए 3000/-रूपये केवल एक बार दिए जाएगें।
6 इस बल के सदस्य जब सरकारी दोरें पर होगें तो उसके लिए 150/-रूपये प्रति दिन यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
7 उन्हें आकस्मिक अवकाश जो हरियाणा पुलिस के सिपाहियों के लिए लागू है दिया जाएगा।
8 आवेदक केवल हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) का भूतपूर्व सिपाही व सेवानिवृत सैनिक हरियाणा राज्य से ही होना चाहिए।
9 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए जाने का प्रमाण पत्र व सेवानिवृत सैनिक सेना द्वारा जारी किया गया सेवानिवृत प्रमाण-पत्र साथ लेकर आएगें।
10 किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता किए जाने पर विशेष पुलिस अधिकारी को सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त द्वारा बिना किसी नोटिस के उसकी सेवा निरस्त की जाएगी।
पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार व फिजिकल टैस्ट के समय अपने मूल प्रमाण-पत्र तथा प्रमाणित छाया प्रतियाँ जन्मतिथि के समर्थन में योग्यता अनुभव हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए जाने वाला अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व सेवानिवृत सैनिक सेना द्वारा जारी किया गया सेवानिवृत प्रमाण-पत्र तथा चार पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ पुलिस लाईन अम्बाला में रोजनामचा पर प्रबन्धक पुलिस लाईन अम्बाला के पास 04 जुलाई 2023 को सुबह 9.00 बजे आवेदनकर्ता मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होगें। यदि कोई भी आवेदनकर्ता 9-00 बजे के बाद आएगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी।
उपरोक्त शर्ते व नियम माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय के पत्र-क्रमाक 6816-45/ई-(।।)-1 दिनांक  07/06/2016, 11213-28/ई-(।।)-1 दिनांक  30/08/2016, 11556-59/ई-(।।)-1 दिनांक  01/09/2016 के अनुसार निर्धारित किए गए है।

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